Implementation of the Multiple NAVs framework w.e.f. April 1, 2026, Click Here.              NPSCRA – Informational website of CRA has migrated from https://www.npscra.proteantech.in/ to https://www.npscra.proteantech.in              As per Regulatory directions, schemes of MAX Life Pension Fund Management Limited will be discontinued w.e.f. 18-04-2025              Toll Free Number - 1800 889 1030 of Atal Pension Yojana (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080)              Go Paperless: Opt for an Email Annual Transaction Statement              Protean CRA Migration: https://enps.nps-proteantech.in              Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers
शिकायत

एनएसडीएल- सीआरए ने बहु स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया है जोकि आसानी से उपयोग किया जा सकने वाला, सरल, त्वरित, प्रतिक्रियात्मक और प्रभावी है

आपके पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं :

  1. वेब आधारित इंटरफेस :
    अभिदाता अपने खाते में लॉग-इन करके एनपीएस के अंतर्गत किसी भी संस्था के विरूद्ध अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त वे शिकायत/पूछताछ करने के लिए इस वेबसाइट पर दिए ‘सब्सक्राइबर कॉर्नर‘ के अंतर्गत ‘लॉग योअर ग्रीयवांस/इंक्वायरी‘ पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस मंच के माध्यम से अभिदाता प्रान विवरण के बिना भी अपनी शिकायत/पूछताछ दर्ज करा सकते हैं। सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज होने पर, भविष्य के संदर्भ हेतु स्क्रीन पर एक टोकन नंबर प्रदर्शित होगा|
  2. कॉल सेंटर/ इंटरेक्टिव वायस रिसपॉंस सिस्टम (आईवीआर):
    अभिदाता एनएसडीएल - सीआरए के टॉल फ्री नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभिदाता को शिकायत दर्ज कराने के लिए, टी-पिन के उपयोग के माध्यम से स्वंयं को प्रमाणित करना होता है। सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज होने पर, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा भविष्य के किसी भी प्रकार के संदर्भ के लिए एक टोकन नम्बर आंबटित किया जाएगा।
  3. वास्तविक फॉर्म :
    अभिदाता एक निर्धारित प्रारूप में संबंधित पीओपी-एसपी के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभिदाता प्रमाणिकरण के साधन के रूप में फॉर्म पर प्रान का उल्लेख करना होता है। संबंधित पीओपी-एसपी के पास फॉर्म जमा कराने पर , अभिदाता को एक पावती रसीद दी जाएगी। एनएसडीएल-सीआरए द्वारा एक टॉकन नंबंर आपको ई-मेल के जरिए भेजा जाएगा (यदि ई-मेल आईडी पंजीकृत है), अन्यथा इसे संबंधित पीओपी-एसपी को मेल के जरिए भेज दिया जाएगा। अभिदाता पावती रसीद के आधार पर पीओपी-एसपी से टोकन नम्बबर प्राप्ती कर सकता है।

एनपीएस से संबंधित जानकारी प्राप्तक करना बेहद आसान और सुविधाजनक है। आप नीचे दिए गए किसी भी माध्यंम से सम्पपर्क कर सकते हैं :

  1. एनएसडीएल-सीआरए वेबसाइट :
    आप एनएसडीएल-सीआरए वेबसाइट (www.npscra.proteantech.in) देख सकते हैं जहां आप एनपीएस के अंतर्गत विभिन्न सेक्ट र से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी सेक्टउरों में अभिदाताओं साथ ही साथ मध्यसवर्तियों से संबंधित सभी FAQ के विस्तृ त उत्ततर दिए गए हैं। यदि आप एनपीएस से संबंधित कोई विशिष्टय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसे इस वेबसाइट के ‘सब्स क्राइबर कॉर्नर’ के अंतर्गत दिए गए ‘लॉग योअर ग्रीवांस/ इंक्याैरी’ पर पोस्ट कर सकते हैं।
  2. इन्ट्रेेक्टिव वायस रिस्पोकन्स (आईवीआर) का उपयोग :
    मौजूदा अभिदाता विभिन्नर जानकारियों जैसे अतिशेष, योजना वरीयता अनुपात, आहरण विवरण इत्याादि को प्राप्ता करने के लिए इंट्रेक्टिव वायस रिस्पोंनस (आईवीआर) का उपयोग कर सकते हैं।
  3. एनएसडीएल-सीआरए का फेसबुक पेज
    आप एनपीएस से संबंधित जानकारी, नवीनतम लेख प्राप्तर करने के लिए www.facebook.co/nps.NSDL पर एनएनडीएल-सीआरए फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं।
  4. अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम :
    एनएसडीएल-सीआरए एनपीएस के मौजूदा साथ ही साथ संभावित अभिदाताओं के लिए अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम (एसएपी) का भी आयोजन करता है। एनपीएस के बारे में अधिक जानकारी और उसकी विशेषताओं तथा नवीनतम घटनाओं के बारे में जानने के लिए आप अपने शहर में जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। आप इस वेबसाइट के होम पेज ‘अपकमिंग इवेंट’ पर प्रस्तासवित एसएपी की सूची भी देख सकते हैं। आप अपने मित्रों, संबंधियों अथवा सहकर्मियों को भी कार्यक्रम में ला सकते हैं। कार्यक्रम में सभी के लिए प्रवेश निशुल्कं है।
    यदि आप अपने शहर में एसएपी आयोजित करवाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर उपलब्धन ‘सब्स क्राइबर कॉर्नर’ के अंतर्गत ‘अवेयरनेस प्रोग्राम’ पर जाकर इसके बारे में अनुरोध कर सकते हैं।

जब कभी अभिदाता कोई शिकायत दर्ज कराता है,तो जिस संस्थास के विरूद्ध शिकायत दर्ज की गई है उसे एक सिस्टतम जनरेटिड अलर्ट भेजा जाता है। उसके पश्चा त संबंधित संस्थाह शिकायत का निपटान करती है और सीआरए सिस्ट म में निपटान विवरण भेजती है।

जब अभिदाता सीआरए वेबसाइट पर कोई शिकायत दर्ज कराता है तो एक प्रत्येरक शिकायत के संबंध में एक अद्वितीय टोकन नंबर जारी किया जाता है। अभिदाता सीआरए वेबसाइट या कॉल सेंटर के माध्यकम से शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस टोकन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। दर्ज कराई गई शिकायत की स्थिति की जांच करने हेतु कृपया ‘सब्सकक्राइबर कॉर्नर’ के अंतर्गत दिए गए ‘लॉग योअर ग्रीवांस/ इंक्यातरी’ को देखें।

पूछताछ/शिकायत के संबंध में ‘एस्क लेशन मैट्रिक्सअ’ फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल–ऑनली फॉर एनपीएस इस वेबसाइट के भाग ‘Contact Us’ पर दिया गया है। हालांकि, अभिदाताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए इस भाग के प्रश्न‘ संख्याल ‘1’ में दी गई प्रकिया का पालन करना होता है। राष्ट्री य पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्री य रिकार्डकीपिंग एजेंसी के संबंध में शिकायत निपटान नीति से संबंधित जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट के ‘सब्सिक्राइबर कॉर्नर’ के अंतर्गत दिए गए ‘लॉग योअर ग्रीवांस/ इंक्याररी’ भाग में ‘ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी’ को देखें।

यदि अभिदाता शिकायत के निपटान से संतुष्टस नहीं है तो वह पीएफआरडीए द्वारा नियुक्तa लोकपाल से सम्पअर्क कर सकता है। लोकपाल से संबंधित जानकारी पीएफआरडीए की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) पर उपलब्धब है।

वर्तमान में, पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार श्री विनोद कुमार पाण्डेiय को वैतनिक लोकपाल नियुक्तक किया गया है।

पता :
C/O पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण,
प्लॉ/ट नं.-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब इंस्टीलट्युशनल एरिया,
नई दिल्ली् – 110016