Implementation of the Multiple NAVs framework w.e.f. April 1, 2026, Click Here.              NPSCRA – Informational website of CRA has migrated from https://www.npscra.proteantech.in/ to https://www.npscra.proteantech.in              As per Regulatory directions, schemes of MAX Life Pension Fund Management Limited will be discontinued w.e.f. 18-04-2025              Toll Free Number - 1800 889 1030 of Atal Pension Yojana (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080)              Go Paperless: Opt for an Email Annual Transaction Statement              Protean CRA Migration: https://enps.nps-proteantech.in              Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers
आहरण

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के निकासी नियमों के अनुसार, निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत आहरणों की अनुमति है :

  • सामान्य सेवानिवृत्ति होने पर : अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वार्षिकी खरीदने हेतु संकलित पेंशन पूँजी का कम से कम 40% उपयोग किया जाता है और शेषराशि अभिदाता को एक मुश्त दी जाती है।
    यदि कुल पूँज़ी रु.2 लाख रुपए से कम हो तो अभिदाता (स्वावलंबन अभिदाताओं के अलावा) सरकारी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की दिनांक पर/ गैर-सरकारी क्षेत्र में 60 वर्ष की आयु पुरी होने, संपूर्ण आहरण का विकल्प पा सकता है।
  • मृत्यु होने पर : संपूर्ण संकलित पेंशन पूँजी (100%) अभिदाता के नामित व्यक्ति/कानूनी वारिस को दे दी जाएगी और कोई वार्षिकी नहीं खरीदी जाएगी/कोई मासिक पेंशन नहीं होगी।
  • सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु से पहले एनपीएस से निकलना : अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वार्षिकी खरीदने हेतु संकलित पेंशन पूँजी का कम से कम 80% उपयोग करना पड़ेगा और शेषराशि अभिदाता को एक मुश्त दी जाएगी।

नीचे दी गई तालिका आहरण अनुरोधों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रपत्र के विवरण प्रदान करती है :

आहरण अनुरोध के प्रकार

स्वावलंबन

(एनपीएस-लाइट) वर्ग

सेवानिवृत्ति 501

असामयिक निकास 502

मृत्यु 503

आहरण प्रपत्र एनएसडीएल-सीआरए कॉर्पोरेट वेबसाइट (https://www.npscra.proteantech.in) पर उपलब्ध हैं। अभिदाता आहरण प्रपत्र पाने के लिए npsclaimassist@nsdl.co.in या info.cra@nsdl.co.in पर ई-मेल भी भेज सकते हैं।

अभिदाता के संबंधित एग्रीगेटर कार्यालय के माध्यम से सीआरए सिस्टम में पंजीकृत नामित व्यक्ति सीआरए में आहरण अनुरोध जमा कर सकता है। यदि नामित व्यक्ति पंजीकृत नहीं है, तो कानूनी वारिस आहरण अनुरोध दाखिल कर सकता है।

आहरण निवेदन सीआरए सिस्टम में पंजीकृत सभी नामित व्यक्तियों को दाखिल करना पड़ेगा। यदि नामित व्यक्ति अव्यस्क है, तो अव्यस्क के जन्म प्रमाणपत्र के साथ उसके संरक्षक को आहरण फॉर्म दाखिल करना होगा।