Implementation of the Multiple NAVs framework w.e.f. April 1, 2026, Click Here.              NPSCRA – Informational website of CRA has migrated from https://www.npscra.proteantech.in/ to https://www.npscra.proteantech.in              As per Regulatory directions, schemes of MAX Life Pension Fund Management Limited will be discontinued w.e.f. 18-04-2025              Toll Free Number - 1800 889 1030 of Atal Pension Yojana (New NPS-CRA toll-free number 1800 210 0080)              Go Paperless: Opt for an Email Annual Transaction Statement              Protean CRA Migration: https://enps.nps-proteantech.in              Click Here for Aadhaar Seeding of APY Subscribers
योजना का संचालन ढांचा

a. खाता योजना के अंतर्गत, स्वाभाविक/कानूनी अभिभावक द्वारा नाबालिग के नाम पर खोला जाएगा, जो एकमात्र लाभार्थी होगा।

b. खाता केवल नाबालिग के लाभ के लिए अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा, जब तक कि नाबालिग वयस्कता (18 वर्ष) की उम्र तक न पहुँच जाए।

c. अभिभावक के लिए "अपने ग्राहक को जानें" (KYC) मानदंड, समय-समय पर PFRDA द्वारा निर्धारित KYC मानदंडों के अनुसार होंगे। अगर अदालत द्वारा नियुक्त कानूनी अभिभावक है, तो कानूनी अभिभावक की नियुक्ति के संबंध में अदालत का आदेश की एक प्रति KYC दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

d. जन्म तिथि का प्रमाण (जैसे अल्पसंख्यक का जन्म प्रमाण पत्र, उच्च माध्यमिक बोर्ड द्वारा जारी स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र / मार्कशीट, ICSE, CBSE, आदि और अल्पसंख्यक का पासपोर्ट, आदि) और अल्पसंख्यक के बैंक खाता विवरण या अल्पसंख्यक के साथ संयुक्त खाता खोलने के लिए आवश्यक हैं। भारतीय निवासी के खाते खोलने के लिए अल्पसंख्यक के बैंक खाता विवरण या अल्पसंख्यक के साथ संयुक्त खाता अनिवार्य नहीं है, लेकिन 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आंशिक निकासी या निकासी के समय यह अनिवार्य होगा।

e. संबंधित CRA द्वारा अल्पसंख्यक सब्सक्राइबर के नाम पर एक अद्वितीय पेंशन रिटायरमेंट खाता संख्या (PRAN) जारी की जाएगी।

f. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, सब्सक्राइबर का खाता कार्यात्मक बना रहेगा और इसे Seamlessly NPS-Tier 1 Account- All Citizen Model में स्थानांतरित किया जाएगा।

g. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, पब्लिक फाइनेंशियल रिव्यू एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट के अनुसार, सदस्य की ताज़ा KYC तीन महीने के भीतर की जानी चाहिए। ताज़ा KYC की प्रस्तुति के बाद NPS टियर-1 खाते में योगदान की अनुमति दी जाएगी।

h. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर NPS-टियर I खाते में स्थानांतरित होने पर, NPS-टियर-I - सभी नागरिक मॉडल के तहत विशिष्टताएँ, लाभ और निकासी मानदंड लागू होंगे।